एक करोड़ की निकासी पर लगेगा इतना टीडीएस, एक सितंबर से होगा लागू
एक करोड़ की निकासी पर लगेगा इतना टीडीएस, एक सितंबर से होगा लागू
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नई दिल्लीः सरकार ने टीडीएस को लेकर नया फैसला किया है। अब एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो फीसद की दर से टीडीएस लगेगा। यह फैसला एक सितंबर से लागू हो जाएगा। राजस्व विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो फीसद का टीडीएस लिया जाएगा।

सरकार ने नकदी लेनदेन को कम करने के लिए केंद्रीय बजट में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो फीसद की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है। टीडीएस के बारे में सीबीडीटी ने बताया कि यह प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा। इससे पहले की गई नकद निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

हालांकि, वित्त विधेयक की धारा 194एन के तहत नकद निकासी की गणना एक अप्रैल 2019 से की जाएगी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाक घर खातों और सहकारी बैंक खातों से एक करोड़ अथवा इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर दो फीसद टीडीएस कटौती की जाएगी।

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