'अनुमति के बाद ही निकला जुलुस, फिर भी हिंसा क्यों नहीं रोक पाई पुलिस..', HC ने ममता सरकार से माँगा जवाब
'अनुमति के बाद ही निकला जुलुस, फिर भी हिंसा क्यों नहीं रोक पाई पुलिस..', HC ने ममता सरकार से माँगा जवाब
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कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज यानी सोमवार (3 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा में रामनवमी की रैली के दौरान पथराव के बाद हिंसा और आगजनी जैसी घटनाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी। अदालत ने हिंसक घटनाओं को लेकर बंगाल पुलिस को भी जमकर लताड़ लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस क्यों हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सकी, जबकि उसकी इजाजत पर ही जुलूस निकला था। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में 5 अप्रैल तक राज्य सरकार से सभी CCTV फुटेज और वीडियो जमा करने के लिए कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंगाल में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) से जाँच कराने की माँग वाली एक जनहित याचिका दाखिल की थी। आज सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पुलिस को CCTV फुटेज जमा करने के लिए कहा है। वहीं, एडवोकेट जनरल एसएन मुखर्जी राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस टीएस शिवगणनम ने मुखर्जी से पूछा कि, 'पुलिस ऐसी घटनाओं की पूर्व सूचना देने में नाकाम क्यों रही, जबकि पहले भी इस प्रकार के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं? पुलिस का रवैया इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या उन क्षेत्रों में धारा 144 लगाईं गई है?” इस पर मुखर्जी ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस की इजाजत दी थी। शिवपुर में स्थिति नियंत्रण में है।

बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (31 मार्च) को ट्वीट करते हुए लिखा था कि, 'मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में हावड़ा और नॉर्थ दिनाजपुर के डालखोला में रामनवमी के जुलूसों पर हिंसा और हमले की वारदातों के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। मैंने अदालत से हालात पर काबू पाने और निर्दोष लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और हिंसा के मामलों की NIA जाँच कराने की माँग की है।”

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