पेपर लीक करने वाले को होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
पेपर लीक करने वाले को होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
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आज, 5 फरवरी को पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश किया गया. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया. बिल में पेपर लीक एवं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर सख्त सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पेपर लीक मामले में आरोपी पाए जाने पर 10 साल की सजा एवं 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरे उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा देने पर भी सख्त सजा मिलेगी. आइए आपको बताते हैं कि पेपर लीक और नकल के किन मामलों में कितनी सजा एवं जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है.

देश के विभिन्न प्रदेशों में आए दिन पेपर लीक एवं नकल की घटनाएं होती रहती हैं. कई प्रदेशों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है. कई प्रदेशों में पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी एवं दोबारा परीक्षा कराने पड़े. केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश कर दिया. पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी को 10 वर्षों की जेल एवं 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में आरोपी पाए जाने पर 3 से 5 वर्षों की जेल होगी तथा 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं यदि पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान सम्मिलित होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा तथा उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.

क्यों पड़ी इस बिल की आवश्यकता ?
राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी तथा इन परीक्षाओं का आयोजन फिर से किया गया था. वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर प्रदेश सरकार का पैसा खर्च होता है तथा कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. साथ ही सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है. UPSC, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग सहित विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है. राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की गई थी. पेपर लीक होने या नकल के कारण लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

कौन करेगा मामले की जांच?
पेपर लीक एवं नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अफसर करेंगे. सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है.

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