बाप ने ही किया अपनी 13 वर्षीय बेटी से बार-बार बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
बाप ने ही किया अपनी 13 वर्षीय बेटी से बार-बार बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में अदालत ने 13 वर्षीय बेटी से बार-बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल जज सुरेखा मिश्रा ने यह भी सिफारिश की कि रेप पीड़िता को सरकारी खजाने से 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

प्राप्त खबर के अनुसार, पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय अपराधी ने अपनी ही बेटी से साल 2018 में कई बार बलात्कार किया। साथ ही बेटी को यह कहते हुए धमकाया भी कि यदि उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसे जान से मार डालेगा। पुलिस ने इस मामले में अपराधी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। शनिवार को इस मामले पर फैसला आया है।

स्पेशल जज सुरेश मिश्रा ने कहा, "कोई भी लड़की अपने साथ किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने पिता से सुरक्षा की उम्मीद करेगी। मगर जब जघन्य अपराध पिता ही करेगा तो वह किस पर विश्वास करे?" उन्होंने कहा, ''इस शख्स ने अपनी बेटी के साथ न सिर्फ विश्वासघात किया है। बल्कि, इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देकर समाज में पिता के दर्जे का भी मजाक उड़ाया है।'' इससे पहले शिवपुरी जिले से भी मिलती जुलती घटना सामने आई थी। यहां एक पिता ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया। अपराधी  20 दिन तक दरिंदगी करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना शिवपुरी जिले के खनियांधाना थाना क्षेत्र की है।

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