कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया गया इतने करोड़ का जुर्माना
कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया गया इतने करोड़ का जुर्माना
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नई दिल्ली : जीएसटी की दर कम होने बाद करीब 559.88 करोड़ का लाभ ग्राहकों को नहीं देने वाली नौ कंपनियों के विरुद्ध जीएसटी एंटी प्रोफिटीयरिंग प्राधिकरण ने आदेश जारी किए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने 400 वस्तु समूह और 96 सेवा समूह की जीएसटी दर घटाए जाने के सुझाव दिए हैं। कहा कि नेशनल एंटी प्रोफिटीयरिंग अथॉरिटी ने नौ आदेश जारी किए हैं, जिनमें करीब 559.88 करोड़ की प्रोफिटीयरिंग की पुष्टि हुई है।

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टेलीकॉम कंपनियों पर लगा जुर्माना

प्राप्त जानकारी अनुसार एक अन्य मामले में दूरसंचार मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा कि साल 2017-18 में टेलीकॉम सेक्टर से सरकार की आय करीब 22 फीसद घटी है। कहा कि सेवाओं की बिक्री से टेलीकॉम कंपनियों की आय घटने से सरकार की आय में कमी आई है। वही कॉल ड्रॉप के लिए कंपनियों पर जुर्माना: दूरसंचार मंत्री ने कहा कि कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियों पर 58 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 

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सूत्रों की माने तो कृषि राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी का मूल मकसद कपास के कीड़े से बचाव करना था। इस कीड़े से बचाव में वह 15 वर्षो से कारगर है।

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