स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को लेकर सामने आई नई बातें
स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को लेकर सामने आई नई बातें
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नई दिल्ली : हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को लेकर गाइडलाइन्स जारी की गई है. जिसमे यह बात सामने आई है कि अब टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां स्पेक्ट्रम बैंड में ट्रेडिंग कर सकती है. यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो अब टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस एरिया के अंतर्गत ही ट्रेडिंग को भी अंजाम दे पाने में समर्थ होंगी. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस नए कदम के साथ ही कम स्पेक्ट्रम का सामना कर रही कम्पनियों को भी राहत मिलेगी.

बताया जा रहा है कि इस गाइड लाइन के द्वारा अब दो सर्विस देने वाली कम्पनियों के बीच भी स्पेक्ट्म को लेकर ट्रेडिंग की जा सकेगी. जबकि साथ ही यह ही कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम को इस दौरान किराये पर नहीं दिया जा सकेगा. साथ ही यह बात भी सामने आई है कि बकाये का भुगतान स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के करार के पहले ही किया जाना है.

यह भी कहा जा रहा है कि इस गाइड लाइन के बाद ट्रेडिंग के जरिए कम स्पेक्ट्रम वाली कंपनिया भी स्पेक्ट्रम को हासिल कर सकेगी. लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग के लिए कम्पनियो नको 1 फीसदी ट्रांसफर फीस का भुगतान जरुरी होगा. इस मामले में सूत्रों का यह कहना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए टेलीकॉम मिनस्ट्री का यह कदम बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है और उसे इसका स्वागत करना चाहिए.

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