विवाद निपटान योजना का लाभ उठाएं विवादित करदाता
विवाद निपटान योजना का लाभ उठाएं विवादित करदाता
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नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर विवाद संबंधी मुकदमों में कमी लाने के मकसद से विवादित कर दाताओं से अपने मामलों के निपटारे के लिए विवाद निपटान योजना लागू की है. इसके लिए आयकर विभाग ने 2.59 लाख करदाताओं को पत्र लिखकर उनसे एकबारगी विवाद निपटान योजना का लाभ उठाने को कहा है.

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार  29 फरवरी तक 10 लाख रपये से अधिक की 73,402 अपीलें लंबित थीं. वहीं 10 लाख रुपये से कम की 1,85,958 अपीलें सीआईटी (अपील) के पास लंबित हैं. 

पत्राचार के बजाय इस बार सीबीडीटी आयकर दाताओं से संपर्क करने के लिए ई-मेल का इस्तेमाल करेगा. एक अधिकारी ने कहा हमारा अनुमान है कि प्रत्येक आयकर आयुक्त (अपील) के पास कम से कम 300 से 400 विवाद लंबित हैं. हम इन आयकर दाताओं को विवाद निपटान योजना के लाभ के बारे में ई-मेल से जानकारी देंगे.

उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना एक जून को शुरू की गई थी जो 31 दिसंबर तक खुली रहेगी. इसका मकसद आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित विवादों का निपटान करना है. जो भी विवादित करदाता हैं वे निर्धारित अवधि में अपने कर सम्बन्धी मामलों का निराकरण करने का लाभ उठा सकता है.

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