मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के सेलेब्स, रितेश बोले- 'कह दो ये Fake है'
मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के सेलेब्स, रितेश बोले- 'कह दो ये Fake है'
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हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया हैं कि सुनकर सभी के होश उड़ गए हैं। अब कई लोग इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। जी दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, 'किसी नाबालिग को स्कीन टू स्कीन कॉन्टैक्ट के बिना छूना POCSO के तहत सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हैं।' आप सभी को हम यह भी बता दें कि यह फैसला एक 12 साल की लड़की के केस में लिया गया है। उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामले सामने आया था जिसे लेकर यह फैसला सुनाया गया है। इस मामले में लड़की और उसके परिवार का आरोप था कि 'आरोपी ने उसके ब्रेस्ट को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की।' इसी मामले को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, 'महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है।'

फैसले में यह कहा गया है कि, 'चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है।' अब इस फैसले पर बॉलीवुड सेलेब्स भी भड़क गए हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस खबर को जानने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा, 'मैंने बहुत देर कोशिश की लेकिन अभी भी मेरे पास अभी भी ये समझाने के लिए शब्द नहीं है कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूं। अब समझ आया, हेप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।' वहीँ इस मामले पर एक्टर रितेश देशमुख ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ” प्लीज कह दो कि ये फेक न्यूज है”।

आपको बता दें कि इस मामले में 39 साल के आरोपी व्यक्ति को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसने अपनी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। जहाँ से उसकी सजा को एक साल किया जा चुका है। उच्च न्यायालय का कहना है, 'अपराध के लिए (पोक्सो कानून के तहत) सजा की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी हैं। किसी विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में 12 वर्षीय बच्ची के वक्ष को छूना और क्या उसका टॉप हटाया गया या आरोपी ने हाथ टॉप के अंदर डाला और उसके वक्ष को छुआ गया, यह सब यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है।''

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