सूरत: बलात्कारी आसाराम बापू के दुष्कर्मी बेटे नारायण साईं को क्या सजा दी जाए, कोर्ट मंगलवार को इसका फैसला सुनाएगी. सूरत की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को सूरत की ही रहने वाली दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार दे दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के लिए 30 अप्रैल का दिन निर्धारित किया था.
पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का ये मामला लगभग 11 साल पुराना है. पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के विरुद्ध ठोस सबूत देते हुए प्रत्येक लोकेशन की पहचान की है. जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर की अदालत में मामला विचाराधीन है.
नारायण साईं के खिलाफ अदालत अब तक 53 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण गवाह भी हैं, जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए अपनी आँखों से देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की सहायता की थी, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए.
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