सुप्रीम कोर्ट चाहता है कर्ज में डूबे लोगो के नाम हो सार्वजनिक, लेकिन RBI नहीं
सुप्रीम कोर्ट चाहता है कर्ज में डूबे लोगो के नाम हो सार्वजनिक, लेकिन RBI नहीं
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नई दिल्ली : देश में कई लोगो के साथ ही इकाइयों पर बकाया बैंकों के कर्ज को लेकर रिज़र्व बैंक के द्वारा जानकारी पेश की गई, जिसको लेकर यह देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट इस जानकारी को सार्वजनिक करने में लगा हुआ है. लेकिन इसके अलावा यह देखने को मिला कि रिज़र्व बैंक की तरफ से इस पर गोपनीयता बनाने का पक्ष लिया गया. बता दे कि हाल ही में रिज़र्व बैंक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगो के नामो की एक सील बंद सूची दी गई है जिनपर बड़ी मात्रा में कर्ज बकाया है.

मामले में ही मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति आर भानुमति के पीठ का यह बयान सामने आया है कि इस सूचना के आधार पर एक मामला जरूर बन रहा है. जहाँ कोर्ट का कहना है कि इसे सबके सामने लाया जाए तो वही बैंक अपनी इस बात पर टिका हुआ है कि नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाए.

बैंक का यह भी कहना है कि यदि नामों को सार्वजनिक किया जाता है तो इससे कई बातों पर प्रभाव पड़ सकता है. पीठ का इस बारे में यह बयान सामने आया है कि यह बेहद ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, इस कारण अदालत के द्वार इसकी जांच की जानी है कि क्या हम इसका खुलासा कर सकते है. बता दे कि मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को की जाना है.

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