Pegasus Case: सुप्रीम कोर्ट ने मानी सॉलिसिटर जनरल की मांग, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई
Pegasus Case: सुप्रीम कोर्ट ने मानी सॉलिसिटर जनरल की मांग, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार (25 फरवरी) को Pegasus जासूसी मामले संबंधी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले, अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए बुधवार का दिन मुक़र्रर किया था, मगर सॉलिसिटर जनरल की अपील पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है. साथ ही मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सभी पक्षों को इस संबंध में सूचित कर दें.

दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि वह बुधवार को अन्य मामलों में बहुत व्यस्त हैं और इसलिए उन्होंने सुनवाई टालने की मांग की थी. बता दें कि शीर्ष अदालत में पेगासस जासूसी मामले में 23 फरवरी को सुनवाई के लिए लाया गया था. अदालत ने 27 अक्टूबर को जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन कर रहे हैं. अदालत ने गत वर्ष अक्टूबर में इस मामले पर सुनवाई की थी. उस वक़्त अदालत ने भारत में कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजराइली स्पाइवेयर Pegasus का उपयोग किए जाने के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों का तीन सदस्यीय एक पैनल गठित करने का आदेश दिया था.

CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने 12 जनहित याचिकाओं को 23 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. मगर अब नई तारीख 25 फरवरी हो गई है. इनमें ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’, पत्रकारों-एन राम और शशि कुमार की याचिकाएं भी शामिल हैं. इस दौरान उस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जा सकती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को दाखिल करने को कहा गया था.

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