तेलंगाना MLA खरीद-फरोख्त का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जाँच पर लगाई रोक
तेलंगाना MLA खरीद-फरोख्त का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जाँच पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने तेंलगाना में विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले की CBI जांच पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक अदालत तेलंगाना पुलिस की अपील का निस्तारण नहीं कर देती है, तब तक CBI इस मामले की जांच को अपने हाथ में ना ले. अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई में अब इस मामले की सुनवाई करेगी.

दरअसल, अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान तेलंगाना पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि जांच से सम्बंधित दस्तावेज़ों को CBI को नहीं सौंपा गया है. विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच उच्च न्यायालय ने CBI को सौंपी थी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वह तेलंगाना पुलिस की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं ? पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा. याचिका में तेलंगाना पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार, सियासी विरोधियों के खिलाफ CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है. तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि जब मामले में भाजपा के सदस्य भी शामिल है, तो फिर केंद्रीय एजेंसी की तरफ से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं.

बता दें कि, पिछली सुनवाई में तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि जब इस मामले में आरोप भाजपा मेंबर पर है तो फिर केस की जांच CBI कैसे कर सकती है. दरअसल, तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक जज ने भारत राष्ट्र समिति (पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति) के चार विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी.

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