इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटाई जाए मस्जिद, 3 महीने की मोहलत- सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट से हटाई जाए मस्जिद, 3 महीने की मोहलत- सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
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नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को यथावत रखते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें उसने अपने परिसर से मस्जिद हटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आपको मस्जिद हटाने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाता है। 

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अगर आज से तीन महीने के भीतर आप मस्जिद को नहीं हटाते हैं तो फिर अथॉरिटीज को यह छूट होगी कि वह उसे गिरा दें। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह इजाजत भी दी है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि मुहैया कराने की मांग करें। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नियम के अनुसार, आपकी मांग पर विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय परिसर में स्थित मस्जिद सरकार की लीज वाली भूमि पर स्थित थी। उसकी लीज 2022 में ही रद्द हो गई थी। इसके बाद 2004 में यह जमीन उच्च न्यायालय को दे दी गई थी, ताकि वह अपने परिसर का विस्तार कर सके। 

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