राफेल डील: विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका.., अदालत ने याचिकाकर्ता लगाई लताड़
राफेल डील: विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका.., अदालत ने याचिकाकर्ता लगाई लताड़
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नई दिल्ली: राफेल फाइटर जेट मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जब ये लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, तो आकाश में उसकी गर्जना से दुश्मन मुल्क थर्राने लगते हैं। मगर, वायुसेना की बढ़ती शक्ति के बीच विपक्षी दल राफेल सौदे को घोटाला साबित करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ सियासी लाभ मिल सके। इसी के चलते यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है।

राफेल डील में कथित गड़बड़ियों के संबंध में दोबारा सुनवाई और जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बार-बार सुनवाई नहीं कर सकता है। दरअसल, 2018 में एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि राफेल डील के पीछे फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। बता दें कि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने इस डील को हरी झंडी दी थी, जिस पर विपक्ष द्वारा 36 फाइटर जेट्स के लिए 59,000 करोड़ रुपए के ठेके में बार-बार भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया गया था। 

इसके बाद, नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल की गई एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले में "रोमिंग जांच" की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि अधिवक्ता-याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी वेबसाइट 'मीडियापार्ट' की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह याचिका लगाई थी। सोमवार (30 अगस्त) को, भारत के चीफ जस्टिस (CJI) उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कुछ नई सामग्रियों को तलब करने से साफ इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर डील को सुविधाजनक बनाने के लिए एक भारतीय बिचौलिए को फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन द्वारा 1.1 मिलियन यूरो के भुगतान की तरफ इशारा करती थी। 

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का आग्रह किया था। हालांकि अदालत ने कहा कि हमें इस याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आ रही है। इस मामले की तीन जजों की बेंच पहले ही पूरी जांच कर चुकी है और हम एक ही मुद्दे को कई बार नहीं देख सकते।  

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