कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
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नई दिल्लीः  वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट में 4G स्पीड की मांग पर शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर सरकार को जारी नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। 

एक एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के लेन-देन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। बच्चे भी स्कूल की पढ़ाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकेंगे। यह जनहित याचिका सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके अनुसार, मोबाइल डेटा सेवाओं में इंटरनेट की गति को 2G तक ही सीमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य संकट की इस घड़ी में सरकार को दायित्व के तहत "डिजिटल बुनियादी ढांचे" तक पहुंच सुनिश्चित करना नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए जरुरी है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य में धारा 370 को निरस्त करते हुए इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी थी। पांच महीने बाद जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट शटडाउन को अवैध कहा करार दिया जिसके सके बाद मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए महज 2G की गति पर इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया।

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