अब आप अपनी दूकान या कमर्शियल उत्पादों पर देवी देवताओं के चित्रों व उनके नाम का उपयोग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए हिन्दू देवी देवताओं के चित्रों को कमर्शियल उत्पादों, दुकानों के नाम आदि में इस्तेमाल करने की आज़ादी दी है. चीफ जस्टिस H.L. दत्तू ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसके नाम से अपनी दुकान का नाम रखना चाहता है, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं. इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बालाजी के नाम से साबुन या तेल बेचना चाहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं. यह उनका अधिकार है.
वहीँ याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्पादों के पैकेट कूडे़ में फेंके जाते हैं जिससे उन पर बने भगवान के चित्र भी दूषित होते हैं, इसलिए 33 करोड़ हिन्दू देवी देवताओं के चित्रों और नाम का प्रयोग करने पर रोक लगाईं जाए.