सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह मामले में कहा, कोई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी नहीं करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह मामले में कहा, कोई कोर्ट इस मामले में आदेश जारी नहीं करेगी
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मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में बीएमसी को कहा कि हाजी अली दरगाह का सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए. या तो इस योजना को बीएमसी मंजर करे या खुद अपनी नई योजना बनाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएमसी योजना को 30 जून तक दाखिल करे.

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में दरगाह ट्रस्ट की सराहना की. इसके बाद दरगाह ट्रस्ट ने एक सौंदर्यीकरण योजना कोर्ट में सौंपी है. सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को खुद ही अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोडफोड के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स के तोडफोड कारवाई पर रोक लगा दी थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी कोर्ट अब इस मामले पर आदेश जारी नहीं करेगी, यदि किसी को समस्या है तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकता है.

बता दे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2017 को 908 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. जिसे दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें सीजेआई खेहर की बेंच ने कहा कि वह 908 मीटर में से 171 वर्ग मीटर क्षेत्र जिसमें मस्जिद है, तोडफोड से रोक लगा देंगे.

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