सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली यह बात
सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली यह बात
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थति में सरकार को खास तरीके से काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना वायरस महामारी का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीबों और बेघर लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की गई थी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जस्टिस एनवी रमना, संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की जनहित याचिका पर सुनवाई की. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और स्वामी अग्निवेश के वकील कॉलिन गोंजाल्विस की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा किया.

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इसके अलावा सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने कहा कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भोजन वितरण के लिए आंगनबाड़ी योजना को फिर से शुरू नहीं किया है. स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके शिशुओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन दिया जाना चाहिए. वही, मौजूदा परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम यह नहीं कह सकते हैं कि कुछ कार्य को एक तरह से या किसी अन्य तरीके से किया जाना है. आपके पास सुझाव हैं, तो आप उन्हें सरकार के पास विचार के लिए रख सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है.

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