नई दिल्ली: तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्लीन चिट दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस योजना को सही मानते हुए इसके खिलाफ दाखिल 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि, इस योजना को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा मचाया था, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि, अग्निपथ RSS की योजना है और इसे सेना पर थोपा गया है। गौर करने वाली बात ये भी है कि, कट्टरपंथी संगठन PFI ने भी अग्निपथ को RSS की योजना बताते हुए ही युवाओं को भड़काने की कोशिश की थी, आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा रखा है। वहीं, सेना ने खुद कहा था कि, सेना में सुधार की इस प्रक्रिया पर काफी समय से विचार चल रहा था और काफी मंथन के बाद इसे लागू किया गया है।
Rahul Gandhi said in parliament exactly what PFI claimed in propaganda against the Agnipath scheme. Just like PFI claimed that the Agnipath scheme is an RSS conspiracy to impart weapons training to Hindus to attack Muslims, Rahul Gandhi also made similar comments in the LS. pic.twitter.com/RRUBCH0Z28
— Kavi ???????????????????????????????????????? (@kavita_tewari) February 11, 2023
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अग्निपथ योजना पर मुहर लगा दी थी, हालाँकि फिर भी याचिकाकर्ता नहीं माने थे और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यह योजना देशहित में है। इससे सेनाओं की तैयारी बेहतर हो सकेगी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'सॉरी, हम उच्च न्यायालय के फैसले में दखल नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया है।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल कृष्ण और वकील एमएल शर्मा की याचिकाओं को ठुकरा दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि, अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग से पहले चुने गए अभ्यर्थियों के पास नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस मामले पर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।
Supreme Court rejects two pleas pertaining to challenging Delhi High Court order upholding govt's Agnipath scheme for entry into Armed Forces and affirms the validity of the scheme.
— ANI (@ANI) April 10, 2023
Court lists for April 17 to hear another plea related to recruitment in IAF prior to the…
इस नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। उसके जवाब के बाद ही सुनवाई की जाएगी। बता दें कि गत वर्ष ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के माध्यम से निचले स्तर पर सेनाओं में भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत 4 वर्षों का कार्यकाल होगा और एग्जिट के बाद अर्धसैनिक बलों सहित तमाम विभागों और बलों में नौकरी के लिए आरक्षण दिया जाएगा।
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