NEET- PG मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार, कहा- केंद्र से बात करो
NEET- PG मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार, कहा- केंद्र से बात करो
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नई दिल्ली: NEET- PG मामले पर सुनवाई करते हुए आज (मंगलवार), 8 फरवरी को शीर्ष अदालत ने NEET PG 2022 सत्र मामले में दखल देने से मना कर दिया है. अदालत ने 31 मई 2022 को इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा के विस्तार को लेकर अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये नीतिगत मामला है इसलिए सरकार के इस अधिकार में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. 

दरअसल, शीर्ष अदालत NEET PG 2022 के संबंध में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. NEET के माध्यम से PG कोर्स के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 मई, 2022 को आगे बढ़ाने यानी इसमें विस्तार की मांग की है. इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वे 2021 में COVID ड्यूटी पर थे. कोविड ड्यूटी के कारण उनकी इंटर्नशिप में देरी हुई है जो NEET PG 2022 परीक्षा में मौजूद होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. 

बता दें कि केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही पहले निर्धारित NEET PG 2022 को चार से छह हफ्ते के लिए टालने का फैसला किया है. इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि आवेदन के लिए भी समय सीमा भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. किन्तु न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे. ये कार्यपालिका से संबंधित नीतिगत मामला है.

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