हिजाब विवाद सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की थी सुनवाई की मांग
हिजाब विवाद सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की थी सुनवाई की मांग
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद से जुड़ी याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर करने की मांग से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि, हमें इस स्टेज पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए. जब पहले से ही मामला उच्च न्यायालय में है. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर कोई तारीख देने से भी मना कर दिया है.

बता दें कर्नाटक हिजाब मामले को मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के सामने रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने CJI से मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया. CJI ने कहा कि, पहले मामले को उच्च न्यायालय को तय करने दीजिए. फिलहाल हमारा दखल देना सही  नहीं होगा. सिब्बल ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि इस मामले को 9 न्यायमूर्तियों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए. कपिल सिब्बल ने कहा इस मुद्दे पर आप कोई आदेश नहीं पारित कर सकते तो कम से कम इसे सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर दें.

इस पर CJI ने कहा कि समस्या यह है कि यदि इस समय इस मामले को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं, तो उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकेगा. सिब्बल ने आगे कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और उन पर पथराव किया जा रहा है. हालांकि CJI ने कहा कि पहले उच्च न्यायालय को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे.

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