मोदी सरकार ने 12 लाख वनवासियों को बेघर होने से बचाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे
मोदी सरकार ने 12 लाख वनवासियों को बेघर होने से बचाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय ने 21 राज्यों को 11।8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर गुरुवार को स्टे लगा दिया है। जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे अफसरों ने अस्वीकृत कर दिए थे। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने इन प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के पूरे विवरण के साथ एफिटडेफिट दाखिल करें। पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।

इन नए नियमों के तहत अब फ्लाइट कैंसल या लेट होने पर रिफंड होंगे पैसे

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर स्टे लगाने के केन्द्र सरकार के आग्रह पर विचार के लिये सहमत हो गई है। अदालत ने इस आदेश के तहत 21 प्रदेशों से कहा था कि लगभग 11।8 लाख उन वनवासियों को बेदखल कर दिया जाए, जिनके दावे अफसरों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई करने के बाद कहा है कि, ‘‘हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर स्टे लगा रहे हैं।’’ पीठ ने कहा है कि वनवासियों को बेदखल करने के लिए उठाए गए सभी कदमों के विवरण के साथ प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एफिटडेफिट दाखिल करने होंगे।

डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मजबूती के साथ 71.21 के स्तर पर खुला रुपया

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने  13 फरवरी के आदेश में सुधार का आग्रह करते हुए अदालत से कहा था कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2016 फायदा पहुंचने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, की सहायता के लिए इसमें उदारता अपनाई जानी चाहिए। जिसके बाद अदालत इसमें पुनर्विचार करने के लिए राजी हो गई थी।

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