दूसरे इटालियन मरीन को भी भारत ने दी सशर्त इटली जाने की अनुमति
दूसरे इटालियन मरीन को भी भारत ने दी सशर्त इटली जाने की अनुमति
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नई दिल्ली: भारत सरकार ने भारतीय मछुआरों के कत्ल के आऱोपी दूसरे इटैलियन मरीन जिरोन को इटली ले जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने मानवीय आधार पर जिरोन के जमानत का कोर्ट में विरोध नहीं किया। लेकिन अदालत ने जिरोन को जमानत कुछ शर्तो के साथ दिया है।

जिसमें कहा गया है कि जिरोन को अपना पासपोर्ट इटली में जमा कराना होगा। साथ ही उसे हर माह इटली के थाने में हाजिरी लगानी होगी औऱ उसकी रिपोर्ट भारतीय उच्चायोग को देनी होगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का फैसला भारत के हक में होता है, तो जिरोन को वापस भारत आऩा होगा।

इन शर्तो में रियायत के लिए जिरोन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले हेग के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय ने मुकदमे की कार्यवाही पूरी होने तक कुछ शर्तो के साथ स्वदेश जाने की अनुमति दी थी। जिरोन पर 2012 में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने का आऱोप है।

इनका नाम मैसिमिलियानो लाटोर और साल्चाटोर जिरोन है। अपने बचाव में दोनों ने साफ किया था कि इन्होने भारतीय मछुआरों वैलेंटीन और बिंकी को समुद्री डाकू समझ कर मारा था। एक अन्य आऱोपी को स्वास्थय कारणों से पहले ही इटली भेजा जा चुका है।

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