Dec 16 2015 05:49 PM
नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया और काॅलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को आदेश पारित किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इस तरह की प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार करवा सकती है। न्यायालय ने इस दौरान कहा कि इस तरह की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता और आयु भी शामिल की जाए। केंद्र सरकार द्वारा पहले इस तरह की प्रक्रिया का मसौदा ज्ञापन पत्र तैयार करने से इन्कार किया जा चुका है।
इसका पालन सर्वोच्च न्यायालय की कोेलेजियम उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु किया जाना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया की गोपनीयता बरकरार रखनी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम सिस्टम में सुधार के मसले पर विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद ही जजों की नियुक्तियों हेतु सीजेआई की सलाह से मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी।
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