सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देना होगा ग्रीन टैक्स
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देना होगा ग्रीन टैक्स
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नई दिल्ली : राज्य में लगातार प्रदुषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है. इसके साथ ही अब दिल्ली में इस प्रदुषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी व्यावसायिक वाहनों को ध्यान में रखते हुए इन पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट के दवारा दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी कमर्शियल वाहनों पर 1 नवम्बर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज (ECC) लगाये जाने का आदेश दिया गया है. इसके तहत ही यह बात भी सामने आई है कि कमर्शियल वाहनों पर यह चार्ज 1 नवम्बर 2015 से लेकर 29 फरवरी 2016 तक के लिए प्रायोगिक तौर पर लगाये जा रहे है. प्रत्येक शुक्रवार को वसूला गया शुल्क दिल्ली सरकार को सौंपा जाना है. यानि कि अब दिल्ली में आने वाले व्यावसायिक वाहनों को पर्यावरण शुल्क का भुगतान करना होगा.

गौरतलब है कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और इस मामले में याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही गई है कि दिल्ली नगर निगम को डबल एक्सल वाहनों से जहाँ 700 रूपये वसूलना होंगे, वहीँ थ्री एक्सल और इससे भारी वाहनों से 1300 रूपये का पर्यावरण शुल्क लेना होगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वसूले गए शुल्क से राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी. गौरतलब है कि पर्यावरण को बचाने को लेकर एक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (CSE) ने यह दावा भी पेश किया था कि दिल्ली में रोज दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों से 70 फीसदी अधिक वाहन अधिक है. साथ ही यह भी कहा है कि यहाँ आने वाले व्यावसायिक वाहनों का शहर के प्रदूषण में 30 फीसदी हिस्सा है.

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