भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट से गौतम नवलखा को झटका, तीन हफ्ते में करना होगा सरेंडर
भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट से गौतम नवलखा को झटका, तीन हफ्ते में करना होगा सरेंडर
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नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े को शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिली है. दोनों को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है. दोनों को 3 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने को कहा गया है. आपको बता दें कि बीते महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी. दोनों को अपने पासपोर्ट फ़ौरन जमा करने होंगे. 

उल्लेखनीय है कि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी. महाराष्ट्र सरकार इस मामले को SIT को सौंपने वाली थी, इससे पहले ही गृह मंत्रालय ने इस मामले को NIA को सौंप दिया. महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय के फैसला पर आपत्ति जताई है. महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार की सहमति के बगैर लिया. मामले की जांच पुणे पुलिस कर रही थी. 

आपको बता दें कि पुणे जिले में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के समीप एक जनवरी 2018 को हिंसा हुई थी. पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे. कुछ दिनों पहले NCP प्रमुख शरद पवार ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि भीमा-कोरेगांव प्रदर्शन से संबंधित मामलों की जांच जरूर की जाएगी. पुलिस ने दावा किया था कि पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषणों के चलते हिंसा भड़की. बाद में तेलुगू कवि वरवर राव और सुधा भारद्वाज समेत वामपंथी झुकाव वाले कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था. 

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