SC ने दी राहत, बाहर किए गए छात्रों को मिलेगा एडमिशन
SC ने दी राहत, बाहर किए गए छात्रों को मिलेगा एडमिशन
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इंदौर: हाल में चल रहे प्रदेश के तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ज्यादा एडमिशन दिए जाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है. जिसमे जस्टिस दीपक मिश्रा और अमित्व रॉय की डबल बेंच ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वे छात्रों को एडमिशन दें. 

गौरतलब है कि काउंसलिंग समिति की गड़बड़ी के कारण देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज, उज्जैन के आर. डी. मेडिकल कॉलेज और भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 37 सीटों पर ज्यादा एडमिशन हो गए थे. एक कॉलेज में 150 सीट्स होती हैं. जिसमे उससे ज्यादा एडमिशन नहीं किए जा सकते. 

यह गलती सामने आने के बाद आनन-फानन में विभाग ने छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए थे. ये वे छात्र थे जो मेरिट लिस्ट में भी आगे की पायदान पर थे. विभाग के इस आदेश के खिलाफ भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज से निकाले गए 8 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर हुई सुनवाई में बाहर किए गए छात्रों को एडमिशन देने की बात कही है. साथ ही अगले सत्र से 37 सीटें कम करने को भी कहा गया है.

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