सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह को थमाया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह को थमाया नोटिस
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नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के नाम नोटिस निकला है। इस संबंध में कोर्ट ने वीरभद्र से जवाब मांगा है कि इस मामले को हिमाचल हाई कोर्ट से राज्य के बाहर की किसी अदालत में क्यों नहीं स्थानांतरित कर दिया जाए।

न्यायमूर्ति एफ.एम.आई कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया जिसमें एजेंसी ने हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ और गिरफ्तार न करने के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दे की इस नोटिस का जवाब 5 नवंबर तक देना है। हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2015 के अपने फैसले में CBI को वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए थे। अदालत ने एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की इज़ाज़त दी थी।

इस मामले में 23 सितंबर को वीरभद्र, उनकी पत्नी, उनके सहयोगी चुन्नी लाल और LIC एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। सिंह पर आरोप लगा है कि केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान उनके और उनके परिजनों के पास 6.03 करोड़ की संपत्ति आई जो उनकी ज्ञात आय के स्त्रोत से कहीं अधिक है।

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