INX केस : CJI का बड़ा बयान, SC ने ख़ारिज की कार्ति के 10 करोड़ लौटाने की याचिका
INX केस : CJI का बड़ा बयान, SC ने ख़ारिज की कार्ति के 10 करोड़ लौटाने की याचिका
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नई दिल्लीः  INX मीडिया हेराफेरी केस में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है और साथ ही आदेश दिया गया है कि कार्ति को हर बार विदेश जाने के लिए 10 करोड़ रुपये जमा कराने पड़ेंगे. दरअसल, बात यह है कि कार्ति ने विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने के लिए 10 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है. 

प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्ति की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब वह उस रकम पर ब्याज देने के लिए भी बाध्य है, अतः अब ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस हो. हलांकि सर्वोच्च अदालत ने कार्ति चिदंबरम की पूर्व में जमा कराई गई 10 करोड की सिक्योरिटी राशि वापस करने की मांग को ठुकरा दिया है.

अदालत ने कार्ति से कहा है कि उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए 10 करोड जमा कराने पड़ेंगे. वहीं कोर्ट ने कार्ति को यह भी कहा है कि बेहतर हो कि आप अपने संसदीय क्षेत्र पर ही ध्यान दें. साथ ही कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना भी कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर उन्हें ध्यान दिया जाना चाहिए.'' 

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