मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर लगी याचिका ख़ारिज
मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर लगी याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि 1990 में यादव ने राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे।

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यह था पूरा मामला 

जानकारी के लिए बता दें लाखाें कारसेवकाें की भीड़ अयाेध्या में 2 नवंबर 1990 को शुक्रवार के दिन जब बेकाबू हुई थी। तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भीड़ काे तितर बितर करने के लिये गाेली चलाने का आदेश दिया था। तब से इसे अयाेध्या गाेलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई कारसेवकाें की जान चली गई थी।

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मुझे आदेश पर दुःख  

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने फायरिंग का आदेश देने के 23 साल बाद कहा कि उन्हें अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने का दुख है। बेकाबू हुए कारसेवकों पर यूपी पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें कई कारसेवक मारे गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम ने बताया था कि उस समय मेरे सामने मंदिर-मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। भाजपा वालों ने अयोध्या में लाखों की भीड़ कारसेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी।

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