ग्रीन टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट असमंजस में
ग्रीन टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट असमंजस में
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नई दिल्ली : राज्य में लगातार प्रदुषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है. इसके साथ ही दिल्ली में इस प्रदुषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी व्यावसायिक वाहनों को ध्यान में रखते हुए इन पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया था. जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दवारा दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी कमर्शियल वाहनों पर 1 नवम्बर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज (ECC) लगाये जाने का आदेश दिया गया था.

लेकिन हाल ही में यह बात सामने आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक प्राइवेट कम्पनी की तरफ से अर्जी दाखिल की है. जिसमे यह गया कहा है कि फ़िलहाल दिल्ली राज्य में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स को लागु नहीं किया जा सकता है क्योकि अभी कम्पनी के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मामले की सुनवाई की जाना है. कम्पनी का इस मामले में यह कहना है कि फ़िलहाल उसके पास संसाधनों की बहुत कमी है.

कंप्यूटर और अन्य टेक्निकल पार्ट्स के लिए 4 करोड़ रुपयों की जरुरत है जिस कारण वह अभी यह टैक्स वसूलने में असक्षम है. यह भी कहा गया है कि ऐसे में टैक्स को वसूलने का का यह काम किसी और कम्पनी को दे दिया जाए. गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम को डबल एक्सल वाहनों से जहाँ 700 रूपये वसूलने की बात सामने आई थी वहीँ थ्री एक्सल और इससे भारी वाहनों से 1300 रूपये का पर्यावरण शुल्क लेने का आदेश दिया गया था.

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