बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े कई केस सुप्रीम कोर्ट ने किए बंद
बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े कई केस सुप्रीम कोर्ट ने किए बंद
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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज मंगलवार (30 अगस्त) को बड़ा फैसला लेते हुए बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से संबंधित मामलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात दंगों को लेकर दाखिल कई याचिकाओं का अब कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में उन पर कार्यवाही को बंद किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गुजरात दंगों के 9 में से 8 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अदालत ने बाबरी विध्वंस से जुड़े अवमानना के केस को भी बंद करने का आदेश दिया है।

दरअसल, शीर्ष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया है। दोनों ने ही इस मामले में माफी मांग ली है। बता दें कि प्रशांत भूषण ने 2009 में एक इंटरव्यू में पूर्व और मौजूदा जजों पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे। इस मामले में पैरवी करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली है। इसलिए दोनों के खिलाफ मामले को बंद किया जा सकता है। उनकी इस मांग को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम.एम सुंदरेश की बेंच ने मंजूर कर लिया। 

बता दें कि, प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल को नवंबर 2009 में नोटिस भेजे गए थे। प्रशांत भूषण ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि, 'मैंने तहलका को 2009 में जो इंटरव्यू में दिया था, उसमें भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग किसी विशेष चीज के लिए नहीं किया था। यह बात मैंने व्यापक संदर्भ में कही थी। इसका संबंध आर्थिक भ्रष्टाचार से नहीं है। अगर किसी जज या फिर उनके परिवार को इससे दुख पहुंचा हो, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।' 

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