Mar 04 2016 09:24 AM
नई दिल्ली : कॉल ड्राप को लेकर देश में पिछले कुछ समय से लगातार माहौल गरमाता हुआ देखने को मिल रहा है. अब इसको लेकर ही यह देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका को मंजूरी मिल गई है. बता दे कि इस याचिका के अंतर्गत दिल्ली हाईकोर्ट के अक्टूबर 2015 में दिए गए एक फैसले को चुनौती दी गई है.
यह भी बता दे कि इस याचिका में यह कहा गया था कि यदि ग्राहकों को कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ा तो इसका हर्जाना सेल्युलर कंपनी को भुगतना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर करने के साथ ही सेल्युलर ऑपरेटर्स से यह सवाल भी किया है कि यह समस्या आखिर ठीक होने का नाम क्यों नहीं ले रही है.
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने टेलीकॉम कंपनियों को यह बताया है कि यदि यह समस्या ऐसे ही बनी हुई रहती है तो इसके कारण हर्जाना कंपनियों को ही भुगतना होगा. इसको लेकर कम्पनियों को यह भी कहा गया है कि कंपनियां जल्द से जल्द इस समस्या के निदान को लेकर भी काम करें.
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