नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने लगाई याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने लगाई याचिका, इस दिन होगी सुनवाई
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से नए पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगी. नेशनल हेराल्ड मामले में दोषी राहुल गांधी ने ‘सामान्य पासपोर्ट’ हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ पाने के इरादे से कोर्ट का रुख किया है. गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में आरोपी ठहराए जाने के पश्चात् सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था. तत्पश्चात, राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे.

मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. सुनवाई के चलते राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अनापत्ति प्रमाणपत्र  (NOC) दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है. इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने कहा कि भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है.

वही इस आवेदन में बताया गया है, ‘आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई तथा फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तत्पश्चात, एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया है... वर्तमान आवेदन के जरिए, आवेदक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस अदालत से मंजूरी एवं अनापत्ति (NOC) मांग रहे हैं.’ गौरतलब है कि अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी एवं अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में जमानत दे दी थी.

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