मुझे बाउंसरों ने चार्ज नहीं लेने दिया पूर्व जस्टिस पी. कृष्ण भट्ट सुनाया अपना दुखड़ा
मुझे बाउंसरों ने चार्ज नहीं लेने दिया पूर्व जस्टिस पी. कृष्ण भट्ट सुनाया अपना दुखड़ा
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कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस पी. कृष्ण भट्ट का इस बारें में बोलना है कि वह जब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक का चार्ज लेने पहुंचे तो उन्हें बाउंसरों ने रोक लिया। जस्टिस भट्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना दर्द व्यक्त कर दिया है। उन्हें फेडरेशन के चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय ने प्रशासक नियुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन वह अपना चार्ज ही नहीं ले पाए। उन्होंने इस बारें में बोला है कि जब मैं प्रशासक के तौर पर चार्ज लेने गया तो फेडरेशन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बाहर बाउंसर को तैनात कर दिया। मुझे अंदर जाने से ही रोक दिया गया। बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों के माध्यम से से ऐसा करवाया गया।

जस्टिस भट्ट की अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेडरेशन के पदाधिकारियों को नोटिस भी जारी करवा दिया। यही नहीं उनसे पूछा है कि जिस तरह से जस्टिस भट्ट को रोक लिया गया, वह अदालत के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे में आप लोगों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने नोटिस जारी करते हुए इस बारें में बोला है कि हमने 2 मई को ही इस संबंध में आदेश दिया था कि जस्टिस भट्ट प्रशासक होने वाले है। उसके उपरांत भी इस तरह की कार्रवाई किस लिए की गई। अदालत ने इस केस पर 1 जून तक जवाब की मांग भी की है।

जिसके पूर्व हाई कोर्ट ने 2 मई को आदेश जारी कर दिया था, इसमें जस्टिस भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन का प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय हो गया था। अदालत ने यह भी बोला था कि वह फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी का चुनाव करवाने वाले है। जिसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया था कि फेडरेशन के पदाधिकारी चेक बुक, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज प्रशासक को दे दिए गए है। चुनाव होने के उपरांत वह संबंधित पदाधिकारियों को देने होंगे। इसके अलावा कहा गया था कि किसी भी तरह की पेमेंट जस्टिस भट्ट की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगी। 

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