'अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स सबमिट करें..', जमानत मांग रहे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
'अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स सबमिट करें..', जमानत मांग रहे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को अवलोकन के लिए अपनी नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ तमिलनाडु के मंत्री द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

कोर्ट ने बालाजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से मेडिकल रिपोर्ट देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की। रोहतगी ने पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल कई बीमारियों से पीड़ित है और अपने मस्तिष्क की MRI रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा कि अगर इलाज नहीं किया गया तो उन्हें स्ट्रोक होने की संभावना है। वहीं, ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि ये पुराने मुद्दे हैं।

पीठ ने कहा कि बताई गई समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं लगतीं और पुरानी समस्या जैसी लगती हैं। दरअसल, DMK नेता बालाजी, जो वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, ने मद्रास उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यदि बालाजी को जमानत दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता कि उनकी कोई चिकित्सीय स्थिति है जिसका ध्यान तभी रखा जा सकता है, जब उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। 

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि बालाजी का "पिछला आचरण, बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति और उनके भाई अशोक कुमार की अनुपस्थिति, साथ ही आयकर अधिकारियों पर हमला (कथित तौर पर पहले तलाशी के दौरान करूर में बालाजी के समर्थकों द्वारा), सभी कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जमानत पर रिहा होने पर, निश्चित रूप से, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करेगा या उनके उत्पीड़न का कारण बनेगा।'' इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

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