रिश्वत लेने के जुर्म में सब-इन्स्पेक्टर सलाखों के पीछे
रिश्वत लेने के जुर्म में सब-इन्स्पेक्टर सलाखों के पीछे
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साल 2015 में नरेला पुलिस स्‍टेशन में पदस्थ एसअाई रमेश चंद दीवान पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था जिसकी सुनवाई आज दिल्ली के तीस हजारी अदालत में चल रही थी. रिश्वत के आरोप में रमेश चंद दीवान पर सुनवाई करते हुए स्‍पेशल जज सीबीआई ने एसआई रमेश चंद दीवान को 4 साल की कैद की सजा का फैसला सुनाया है.

4 साल की सजा के साथ-साथ अदालत ने रमेश चंद दीवान पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बताया जा रहा है कि रिश्वत का यह मामला साल 2015 में सामने आया था जब रमेश चंद दीवान एसआई के पद पर तैनात थे. इस केस की सुनवाई में उन पर लगे आरोपों को सही पाया गया कर उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने रमेश चंद दीवान को 4 साल की कैद की सजा सुना दी और 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने को भी कहा. 

कोर्ट ने इस मामले में कई और टिपण्णी भी की. वहीँ इस सजा पर रमेश चंद दीवान का कहना है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. फिलहाल एसआई रमेश चंद दीवान को जेल की हवा खानी पड़ेगी.

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