उत्तरखंड में एग्जिट पोल पर रोक
उत्तरखंड में एग्जिट पोल पर रोक
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देहरादून. चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तराखंड में एग्जिट पोल यानि मतानुमान करने पर पाबन्दी बढ़ा दी है. राज्य में कर्णप्रयाग सीट पर मतदान बाकी होने के कारण नौ मार्च शाम साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ा दी है. चुनाव आयोग की बीती अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध की अवधि आठ मार्च को खत्म होने वाली थी. उत्तराखंड में 79 विधानसभाक्षेत्रों में 69 पर 15 फरवरी को  वोटिंग हुई थी, किन्तु कर्णप्रयाग सीट पर वोटिंग नहीं हो सकी थी.

बता दे कि बसपा उम्मीदवार कुलदीप सिंह कांवसी के महज कुछ दिन पहले ही सड़क हादसे में मौत हो गई थी जो कर्णप्रयाग सीट से उम्मीदवार थे, इस कारण वोटिंग को कुछ वक्त के लिए थामे रखा गया. अब इस सीट पर वोटिंग नौ मार्च को होगी. दूसरी और राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश के अनुसार, इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है.

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार पर नौ मार्च की शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी है.

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