दिल्ली HC के आदेश पर खेल मंत्रालय का एक्शन, वापस ली 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता
दिल्ली HC के आदेश पर खेल मंत्रालय का एक्शन, वापस ली 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए खेल मंत्रालय ने 24 घंटे के अंदर ही 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थायी मान्यता को वापस ले लिया है. इन तमाम फेडरेशन को एक वर्ष की अस्थायी मान्यता (प्रोविजनल रिकॉग्निशन) मिलती थी, जिसे खेल मंत्रालय को रिन्यू करना होता है. मार्च में कोरोना महामारी के फैलने के कारण मान्यता देने में खेल मंत्रालय को देरी हुई थी, जिसके चलते इन स्पोर्ट्स फेडरेशन को सरकार की ओर से आर्थिक राशि नहीं मिल सकी.

बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि खेल मंत्रालय ने 7 फरवरी के हमारे आदेश का पालन नहीं किया और अग्रिम सूचना दिए बगैर ही अपना फैसला ले लिया. अदालत ने कहा कि खेल मंत्रालय को प्रोविजनल रिकॉग्निशन देने से पहले इस बात की सूचना अदालत को देनी चाहिए थी, किन्तु अदालत को सूचित किए बगैर ही खेल मंत्रालय ने 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की इस वर्ष की अस्थायी मान्यता को आगे बढ़ा दिया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में खेल मंत्रालय को कहा था कि 2 दिन के अंदर एक नया नोटिस जारी किया जाए और 30 सितंबर तक के लिए अस्थायी मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए जारी की गई अधिसूचना वापस ली जाए. खेल मंत्रालय ने इसी माह के शुरु में 54 स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थायी मान्यता को बढ़ा दिया था.

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