सोमनाथ भारती को मिली जमानत, नहीं जा सकेंगे विदेश
सोमनाथ भारती को मिली जमानत, नहीं जा सकेंगे विदेश
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नई दिल्ली : घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल ही गई। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारती की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। यही नहीं पत्नी की ओर से उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा सोमनाथ भारती के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। बीते दिनों नाटकीय घटनाक्रम के बाद भारती को आत्मसमर्पण करना पड़ा था।

दरअसल सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका भारती ने सोमनाथ पर घरेलू हिंसा और जान से मारने के प्रयास को लेकर महिला आयोग में शिकायत की गई थी। सोमनाथ भारती ने निचली अदालत में याचिका दायर की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें राहत नहीं मिली लेकिन अब दिल्ली की द्वारका कोर्ट द्वारा उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे विदेश नहीं जा सकेंगे और उन्हें पुलिस के संपर्क में रहना होगा। 

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