कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ी बाउंड्री वॉल, मिली सजा
कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ी बाउंड्री वॉल, मिली सजा
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फरीदाबाद : कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर फार्म हाउस की दीवार तोड़ने के मामले में शुक्रवार को सिविल जज ने हरियाणा प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों सहित पांच कर्मचारियों को तीन-तीन माह की सजा मुकर्र की है। इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जिला विधायक विपुल गोयल व सात अन्य लोगो ने अवमानना की याचिका दर्ज कराइ थी। विधायक विपुल गोयल और अन्य लोगो के फार्म हाउस अनखीर एरिया में है।

इन फार्म हाउस के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी जिसे नगर निगम ने दीवार को अवैध निर्माण करार देते हुई नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ दूसरे पक्ष ने तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट द्वारा उस पर स्टे जारी कर दिया गया था। स्टे लगाने के बाद भी 26 मई 2014 को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए दीवार को तोड़ डाला।

इस पर विपुल गोयल सहित अन्य ने तत्कालीन संयुक्त आयुक्त एमसीएफ सुनीता वर्मा, एसडीएम धर्मेंद्र सिंह सहित दो एसडीओ और एक जेई के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दर्ज कराई थी। तब से इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की सजा सुनाई है।

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