Jul 15 2016 10:28 AM
नई दिल्ली : काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने अपनी जो पांचवी सिफारिश कोर्ट में जमा की हैं उसके अनुसार 3 लाख तक के कैश ही लेनदेन की इजाजत देने की सिफारिश की गई हैं. इसके ऊपर के लेनदेन को गैर क़ानूनी दायरे में माना जाएगा. एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार एक सिफारिश यह भी की गई हैं कि ऊपरी केश रखने की सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की जाए.इससे अधिक राशि रखने की दशा में आयकर विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आय घोषणा योजना में आय घोषित करने वालों को अब ब्याज और जुर्माने की रकम तीन किश्तों में करने की भी सुविधा दी गई हैं. स्मरण रहे कि काला धन रखने वालों को अपना यह धन घोषित करने के लिए चार माह कि समय सीमा दी गई हैं.
ऐसे व्यक्ति 30 सितंबर तक अपनी आय घोषित कर सकते हैं.इस योजना के तहत 45 फीसदी कर चुकाकर अपनी आय को वैध किया जा सकता हैं. इसमें सरकार व्यक्ति से उसकी आय का न तो स्रोत पूछेगी और ना ही उसका नाम उजागर किया जाएगा.
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