अब अल्कोहल और तम्बाकू पर लगेगा 'सिन टैक्स'
अब अल्कोहल और तम्बाकू पर लगेगा 'सिन टैक्स'
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नई दिल्ली : अल्कोहल और तम्बाकू जैसी चीजे बनाने वाली उद्योगों को अब अनिष्ट कर या सिन टैक्स के रूप में अतिरिक्त कर का भुगतान भी करना होगा. इस मामले में GST ढांचे में यह बात सामने आई है, गौरतलब है की GST के अंतर्गत पूरे देश में एक जैसी अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली होने वाली है. इस मामले में यह जानकारी सामने आई है कि इन उत्पादों में अल्कोहल और तम्बाकू को सबसे ऊपर रखा गया है लेकिन अभी तक टैक्स को लेकर किसी दर का खुलासा नहीं किया गया है. जानकारी में आपको यह बता दे कि सिन टैक्स ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है जोकि समाज के लिए हानिकारक होते है या नुकसानदायक साबित होते है.

आपको यह भी बता दे कि इन उत्पादों में शराब और सिगरेट जैसे उत्पाद सबसे अहम माने जाते है. जहाँ एक तरफ इस अतिरिक्त कर को लगाये जाने का एक उद्देश्य लोगों को इन उत्पादों का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया जाना है वहीँ साथ ही यह राजस्व कर को बढ़ाये जाने का एक सामान्य तरीका भी है. जबकि आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि लोग इसका विरोध नहीं करते है और इन उत्पादों का सेवन जारी रखते है. यह भी सामने आ रहा है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा उद्योग एवं अन्य संबद्ध पक्षों से वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है.

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