इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को जमकर लताड़ा
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को जमकर लताड़ा
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति आर एम लोढा कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने में कोताही को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि बोर्ड बताए कि वह बदलाव को तैयार है या नहीं. मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर एवं न्यायमूर्ति एफ एम आई कलीफुल्ला की पीठ ने यह सख्त टिप्पणी उस समय की जब BCCI के वकील ने कहा कि BCCI एक प्राइवेट बॉडी है और वह रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देती है.

वह सोसाइटी अधिनियम के तहत आती है और इसके तहत उसमें प्रस्तावित संशोधन नहीं किए जा सकते और न्यायालय इस तरह के आदेश भी जारी नहीं कर सकता. इस पर न्यायालय ने सख्त लहजे में बोर्ड के वकील से पूछा, यह बताइए कि आप BCCI में बदलाव करने को तैयार हैं या नहीं.

आप कोई निजी संस्था (बॉडी) नहीं हैं, आप एक ट्रस्ट हैं जो देश में क्रिकेट के लिए है. आप रजिस्ट्रार को जवाब देने के ही नहीं, बल्कि क्रिकेट देखने वालों के प्रति भी जवाबदेह हैं. शीर्ष अदालत ने कहा,‘‘आप विज्ञापनों और दूसरे माध्यमों से जो पैसा कमाते हैं वह सैकड़ों करोड़ रुपए है. आप यह पैसा जनता से लेते हैं और आप चाहते हैं कि इन पैसों के लिए आपसे सवाल न पूछे जाएं.

आप करीब सौ करोड़ रुपए गोवा और गुजरात को दे देते हैं और कहते हैं कि यह न पूछा जाए कि पैसा सही हाथों में गया या नहीं. क्या आप इस पैसे के लिए जवाबदेह नहीं है? उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति लोढा समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं. इनमें एक राज्य, एक वोट की सलाह भी शामिल है. साथ ही BCCI से मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बाहर रखने की बात कही गई है. BCCI इन उपायों का विरोध कर रहा है.मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी.

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