सुप्रीम कोर्ट ने 2000 CC की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 CC की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटाई
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नई दिल्ली : शुक्रवार का दिन कार निर्माताओं के लिए राहत भरा सन्देश लाया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश के तहत दिल्ली और एनसीआर में दो हजार या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है. न्‍यायालय ने एक्स शोरूम कीमत का 1 फीसदी ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाई. यानी रजिस्‍ट्रेशन के लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी. बता दें कि यह रोक दिसंबर 2015 से लगी थी. सुप्रीम कोर्ट के रोक हटाने के इस फैसले से अब दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाने से जल्द ही सड़कों पर नए वाहन दौड़ते नजर आएँगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दो हजार या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई की.मामले में मर्सिडीज और टोयोटा ने कोर्ट में कहा कि वो कार की कीमत का एक फीसदी ग्रीन सेस देने को तैयार हैं, क्योंकि बैन से उन्हें खासा नुकसान हो रहा है. सुनवाई के दौरान उनकी दलील थी कि बाकी कंपनियां 1995 और 1999 CC की डीजल कारें बना रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का सेस लगाने का विरोध किया था. इस मामले में केंद्र की ओर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कार निर्माता कंपनियों का बहुत पैसा लगा है, वहीं काम बंद होने की वजह से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है. साथ ही केंद्र का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी प्रभावित हो रहा है.

केंद्र सरकार इस मामले में विचार कर रही है और जल्द ही रिसर्च और डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी. केंद्र ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार किया है, जिसमें मालिक 10 से 15 साल पुरानी गाडियों को सरकार को देंगे और सरकार स्क्रैप कर मालिक को एक रकम देंगे. सनद रहे कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वो ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाने को तैयार है. कंपनियां इस मुद्दे पर रोडमैप और सुझाव पेश करें और कोर्ट को बताएं कि इनके रजिस्ट्रेशन पर कितना ग्रीन सेस लगाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदूषण मानकों को लागू किया जा सकता है.

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