उपहार कांड के दोषी अंसल को आज करना होगा सरेंडर
उपहार कांड के दोषी अंसल को आज करना होगा सरेंडर
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नई दिल्ली। उपहार अग्निकांड में दोषी करार दिए जा चुके गोपाल अंसल को पटियाला हाउस कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दया याचिका के लिए समय देने से इन्कार कर दिया है। हालांकि गोपाल अंसल की ओर से अब राष्ट्रपति की ओर दया याचिका लगाई गई है। हालांकि अभी राष्ट्रपति द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं दिया जा सकता है लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने को लेकर गोपाल अंसल द्वारा मांग की गई है।

मगर न्यायालय ने इस मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने तीन जजेस की बेंच द्वारा लिए गए निर्णय के बाद किसी तरह की सुनवाई न करने की बात कही है। गौरतलब है कि 1996 में बाॅर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान उपहार सिनेमागृह में अग्निकांड हो गया था जिसमें 59 लोग मारे गए थे।

जिसके बाद सिनेमा गृह के मालिकों अंसल बंधुओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च को पुनर्विचार याचिका को लेकर निर्णय के संशोधन की याचिका को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आत्मसमर्पण करने की तारीख को 20 मार्च कर दिया था। हालांकि अंसल बंधुओं में सुशील अंसल को न्यायालय ने राहत दी है। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर इस तरह की राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गोपाल अंसल को 1 वर्ष की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 69 वर्षीय गोपाल अंसल की याचिका की ख़ारिज

उपहार सिनेमा अग्निकांड गोपाल अंसल को नहीं मिली राहत

 

 

 

 

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