अदालतों में जरूरी नहीं राष्ट्रगान-सुप्रीम कोर्ट
अदालतों में जरूरी नहीं राष्ट्रगान-सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि देश की अदालतों में राष्ट्रगान कराया जाये। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि राष्ट्रगान को सम्मान देना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि अदालतों की कार्रवाई शुरू होने पर राष्ट्रगान कराया जाये।

गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान कराया जाये। बताया गया है कि अदालतों मंे राष्ट्रगान कराने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुये राष्ट्रगान कराने से सिरे से इनकार कर दिया है।

जानकारी मिली है कि बीजेपी नेता अश्विनकुमार उपाध्याय की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के पहले अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी मामले में राय शुमारी की थी। याचिकाकर्ता का यह तर्क था कि जब देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान कराया जा सकता है तो फिर अदालती कार्रवाई शुरू होने के पूर्व राष्ट्रगान क्यों नहीं कराया जा सकता है।

राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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