मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट में है, ऐसे में मथुरा मामले की नहीं होगी CBI जांच
मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट में है, ऐसे में मथुरा मामले की नहीं होगी CBI जांच
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नई दिल्ली : मथुरा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी द्वारा की गई सीबीआई जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि मामला अभी इलाहाबाद हाइकोर्ट में लंबित है। ऐसे में फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच राज्य सरकार कर रही है, ऐसे में केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाइकोर्ट में अपील कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या ऐसा कोई सबूत है, जिससे पता चले कि उतर प्रदेश सरकार जांच में नरमी बरत रही है। जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक हम इसमें दखल नहीं देंगे।

याचिका में कहा गया था कि प्रतापगढ़ के कुंडा में डीएसपी जिया उल हक और अखलाक को समाजवादी सरकार ने ज्यादा मुआवजा दिया गया जबकि जवाहर बाग में मारे गए पुलिसकर्मियों को मुआवजा कम दिया गया। याचिकाकर्ता ने मांग की है की मुआवजे को लेकर एक समान नीति होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी इसके लिए निर्देश दे। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी। इस हादसे में दो पुलिस कर्मियों समेत 29 लोगों की जानें चली गई। साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ।

याचिका में यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि स्वाधीन भारत सत्याग्रहका नेता रामवृक्ष यादव यूपी सरकार के शक्तिशाली लोगों की मिलीभगत से समानांतर सरकार चला रहा था। याचिका के मुताबिक स्थानीय निवासी मानते थे कि यादव उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ मंत्रियों के बेहद करीब था, इसलिए स्थानीय प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था।

बीजेपी नेता की ओर से दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार को करने पर सहमति जताई थी।

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