सुपर कोर्ट का फरमान: सुपरटेक राशि वापस चाहने वाले खरीदारों को लौटाए
सुपर कोर्ट का फरमान: सुपरटेक राशि वापस चाहने वाले खरीदारों को लौटाए
Share:

नई दिल्ली : नोएडा के सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट बिल्डिंग मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खरीदार अपना पैसा वापस चाहते हैं, उन्हें पैसा वापस करना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा है कि वह एमरॉल्ड कोर्ट के दोनों टावरों के बीच की दूरी के बारे में कोर्ट को बताए कि क्या यह नियम के अनुरूप है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को कहा है सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट के दो टावरों के बीच जो जगह है यानी दो टावरों के बीच जो दूरी रखी गई है, क्या वह नियम के मुताबिक है? इस बारे में एनबीसीसी से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. अदालत ने चार हफ्ते में ये रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख तय की है.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दो खरीदारों की ओर से कहा गया कि उन्हें उनके रुपये वापस चाहिए, जबकि 40 खरीदार की ओर से कहा गया था कि उन्हें जल्दी से जल्दी फ्लैट चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि सुपरटेक को उन खरीदारों का पैसा वापस करना होगा जो पैसा वापस चाहते हैं. अदालत ने कहा कि ऐसे लोग इस मामले में क्यों उलझे रहें. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुपरटेक को नोटिस जारी किया है.

पिछली सुनवाई के दौरान सुपरटेक के वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने दलील दी थी कि वह 150 खरीदारों के पैसे वापस कर चुके हैं. साथ ही कोर्ट को बताया कि 2006 के नियमों के हिसाब से उन्होंने निर्माण किए हैं. जिन दो टावरों के बारे में बात कही जा रही है उन टावरों के बीच 9 मीटर का गैप है और यह नियम के अनुरूप है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही नोएडा में सुपरटेक की दो बिल्डिंग को गिराने के आदेश पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी में बनाए गए 2 टावर को अवैध बताते हुए गिराने का निर्देश दिया था.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -