काले धन से जुड़े आंकड़े साझा करें RBI
काले धन से जुड़े आंकड़े साझा करें RBI
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई को ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है जिससे देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी धन पर निगरानी रखी जा सके. इसके अलावा केंद्रीय बैंक को प्रवर्तन निदेशालय, डीआरआई और सीबीडीटी जैसी अनुपालन एजेंसियों के साथ काले धन से जुड़े आंकड़े साझा करने को भी कहा गया है.

गौरतलब है कि जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआई टी ने 11 अगस्त को आरबीआई गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी. इसमें एक डाटा वेयरहाउस बनाने की जरूरत पर बल दिया गया है, जहां से विभिन्न एजेंसियां प्रासंगिक सूचनाएं जुटा सकें, ताकि शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.एसआई टी का मानना है कि रिजर्व बैंक के डाटा को प्रवर्तन एजेंसियों के पास उपलब्ध अन्य सूचनाओं के साथ दोबारा जांचा जाना चाहिए.

एसआई टी महसूस करती है कि काले धन से जुड़े आंकड़े डाटा वेयरहाउस के तौर पर सिर्फ केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) जैसी एक या कोई अन्य एजेंसी साझा कर सकती है. वर्तमान में आरबीआई के पास हर तरह के विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में सूचनाएं होती हैं. एसआई टी ने राजस्व विभाग को भी ऐसी एकल एजेंसी की पहचान करने को कहा है जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों और व्यापार संबंधी भुगतानों के बारे में आंकड़ों तक पहुंच हासिल कर सके.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआई टी का गठन अर्थव्यवस्था में कालेधन पर नियंत्रण के तरीके सुझाने के लिए किया था.इसी के तहत एसआई टी ने देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी वित्तीय प्रवाह पर नियंत्रण और नजर रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय और सीबीडीटी जैसी विभिन्न एजेंसियों की ओर से आरबीआई के आंकड़ों का उपयोग करने का सुझाव दिया है.

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